रुद्रप्रयाग-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मानकों के विरुद्ध खाद्य सामग्री बिक्री एवं अवैध रूप से संचालन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित हो रही 9 मीट की दुकानों एवं 2 खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
जिला अभिहित अधिकारी मनोज सेमवाल ने विभागीय टीम के साथ विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 9 मीट की अवैध दुकान संचालकों के विरुद्ध न्याय निर्णय का अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किया गया। साथ ही दो खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध एक्सपायरी खाद्य पदार्थ रखने और स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया।
अभिहित अधिकारी मनोज सेमवाल ने बताया कि यात्रा शुरू होने से अभी तक केदारनाथ यात्रा मार्ग से रुद्रप्रयाग तक आटा चक्की, दाल सहित अनेक सामग्री के कुल 48 नमूने एकत्रित कर राज्य खाद्य एवं औषधि विशेषशाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर को भेजे गए। यहां जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में रिर्पोट आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूध, बर्फी के 6 अन्य नमूनें भी प्रयोगशाला जांच में भेजे गए जो अनुकूल नहीं पाए गए, और संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 46 (4) के नोटिस जारी करते हुए अग्रिम कार्रवाई की गई।