उप जिलाधिकारी ऊखीमठ एवं खान अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई
ब्यूरो -रुद्रप्रयाग –
उत्तराखंड खनिज का निवारण नियमावली के तहत नियमों के उल्लंघन एवं अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन एवं खनन संबंधित दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर ग्राम ल्वारा स्थिति मैसर्स आरजी बिल्डवैल द्वारा संचालित मोबाईल स्टोन क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं क्रेशर प्लांट में भंडारित उप खनिज को सीज किया गया। वहीं विभिन्न अनियमितता पर 23 लाख 07 हजार 51 रूपए का चालान काटते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी बीरेंद्र कुमार सिंह ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अंतर्गत संचालित स्टोन क्रेशरों की समय-समय पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों के तहत संचालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उनके द्वारा तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चमसील सारी में संचालित हो रहे अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की जांच की गई। खनन विभाग द्वारा दो अलग-अलग व्यक्तियों पर 23 लाख व 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं जांच के दौरान ग्राम चमसील- सारी तहसील रुद्रप्रयाग में सारी पुल के समीप एक अपस्ट्रीम में वाहन संख्या यूके 13सीए-0593 में कुछ मजदूरों द्वारा उप खनिज (पत्थर) भरते हुए पाया गया। इस दौरान मजदूर मौके से फरार हो गए वहीं वाहन चालक द्वारा रवन्ना प्रपत्र व खनन की अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया कि पैमाइश करने के बाद ट्रक में 06.912 टन लदा हुआ पाया गया जिस पर 32 हजार 4 सौ 19 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है। साथ ही नोटिस जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही भी गतिमान है।
इसके अलावा तहसील ऊखीमठ के ल्वारा गांव, हाल कैंप- रैंतोली में संचालित आरजी बिल्डवैल के यहां निरीक्षण एवं जांच की गई। जांच के दौरान आवश्यक संबंधित ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त हाॅट मिक्स प्लांट का सहमति स्थापना व सहमति संचालन संबंधी अनुमति के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ-साथ हाॅट मिक्स प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होना पाया गया। हॉट मिक्स प्लांट से करीब 30 मीटर की दूरी पर पूर्व में इन्हीं के द्वारा स्थापित/ संचालित मोबाईल क्रेशर से खनन कार्य किया जा रहा था जबकि खनन की अनुमति एवं क्रेशर संचालन के कोई अभिलेख मांगे जाने पर पेश नहीं किए गए। ऐसे में क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं क्रेशर प्लांट में भंडारित उप खनिज को सीज किया गया एवं अनिवार्य नियमों का पालन न करने पर करीब 23 लाख, सात हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। वहीं नोटिस भी निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्तियों को 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।