ब्यूरो -सोशल मीडिया का प्रयोग तकनीक से भरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी इससे अछूते नहीं हैं। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन इसका गलत प्रयोग सोशल मीडिया को दोधारी तलवार भी बना देता है। खासकर जब कोई पुलिस कार्मिक वर्दी के साथ कोई रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है तो कई दफा इससे असहज स्थिति भी पैदा हो जाती है। कई वीडियो पुलिस की गरिमा के विपरीत नजर आते हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने चार से पांच अलग-अलग अधिनियम/नियम का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर 41 प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर 05 तरह की एक्टिविटी को सशर्त छूट भी प्रदान की गई है। उत्तराखंड पुलिस की इस नई आचार संहिता में सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए हैं। साथ ही गाइडलाइन का पालन न करने या उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई के बारे में भी स्थिति सपष्ट की गई है। एडवायजरी में यह भी सपष्ट किया गया है कि कोई भी कार्मिक सोशल मीडिया से आय प्राप्त नहीं करेगा। किसी भी तरह की आय अर्जित करने से पहले सक्षम स्तर पर अनुमति प्राप्त करनी होगी।उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की एडवायजरी/आचार संहिता की जानकारी देते हुए नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक पी/एम एवं प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस विगत कई वर्षों से सोशल मीडिया का सार्थक प्रयोग करके जन-शिकायत का निस्तारण एवं सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार सफलतापूर्वक कर रही है। सोशल मीडिया पर डाली गई प्रत्येक सामग्री पब्लिक प्लेटफार्म पर सबके लिये सुलभता से उपलब्ध है। अतएव विभागीय गरिमा के दृष्टिकोण से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के प्रयोगार्थ पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी पुलिस कार्मिकों के लिये सोशल मीडिया एडवाइजरी निर्गत की गई है।कुछ समय से ऐसे दृष्टान्त सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिस कार्मिकों द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी एवं उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन करते हुये सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया के प्रयोग एवं वावर्दी अशोभनीय रूप से वीडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया है। भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, BPR&D एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MieitY) की गाईड लाइन, उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, पुलिस वर्दी विनियम, ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के अनुमोदन के बाद अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों हेतु निम्नलिखित विस्तृत सोशल मीडिया पॉलिसी निर्गत की है।







