देहरादून-अंकिता हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका पर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।लेकिन, अब पुलिस बिना सहमति के ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसलिए देश में आए ऐसे मामलों को नजीर बनाते हुए पुलिस ने जवाब दाखिल किया है। इस मामले में अब सुनवाई पांच मई को की जाएगी।दरअसल, दिसंबर 2022 में वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को न्यायालय में अर्जी दी थी। शुरुआत में पुलकित आर्य और सौरभ ने तो अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन, अंकित ने इन्कार कर दिया था।
केवल पुलकित ने दी थी सहमति
इस पर बाद में फिर से मामला बदला और आरोपियों ने वकील से सलाह लेकर जवाब दाखिल करने को कहा। जनवरी में जब सुनवाई हुई तो केवल पुलकित ने ही अपनी सहमति नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दी। इस पर न्यायालय ने पुलकित का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी।
पुलिस ने सेंट्रल फोरेंसिक लैब से टेस्ट के लिए समय भी ले लिया। पुलकित का फरवरी में नार्को टेस्ट कराया जाना था। लेकिन, इससे पहले ही पुलकित की ओर से हाईकोर्ट में अपील कर दी गई। हाईकोर्ट ने नार्को पर रोक लगा दी।
अब पुलिस बिना सहमति के ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। ऐसे में आतंकी कसाब, श्रद्धा हत्याकांड को नजीर बनाकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी मुरुगेशन ने बताया कि इस मामले में अब हाईकोर्ट में पांच मई को सुनवाई होनी है।