गौवंश संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे ठोस कदम,
रैंतोली में बनाई गई गौशाला में पाई कमियां,
गौवंश को घूमने-फिरने के साथ ही चारापत्ति की नहीं है कोई व्यवस्था,
गौशाला के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड से फैल रही दुर्गंध,
जिलाधिकारी को दिए अन्यत्र जगह पर गौशाला निर्माण के निर्देश,
रुद्रप्रयाग। गौवंश को सड़कों में छोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। जो व्यक्ति गौवंश का उपयोग करने के बाद उन्हें सड़कों में छोड़ेगा, उसे जेल की हवा खाने के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही दस हजार का दंड भी भुगताना होगा। इसको लेकर गौ सेवा आयोग कड़े कदम उठाने जा रहा है।
रुद्रप्रयाग के रैंतोली स्थित गौशाला का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ पंडित राजेन्द्र अणथ्वाल ने कहा कि गौ सेवा आयोग की ओर से गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन को लेकर ठोस नीति बनाई जा रही है। जहां-जहां गौशालाआेंं का निर्माण किया जा रहा है, वहां तेजी के साथ कार्य करने को कहा गया है। गौवंश की स्थिति को सुधारने को लेकर प्रदेश सरकार धरातल पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के विभिन्न जगहों पर गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन गौशालाआें का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के रैंतोली में बनाई जा रही गौशाला में कमियां पाई गई हैं। यहां भवन तो बन गया है, लेकिन गौवंश को घूमने-फिरने के साथ ही चारापत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां गौशाला के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। ऐसे में जिलाधिकारी को अन्यत्र जगह पर गौशाला निर्माण के निर्देश दिए गए हैं।
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित डॉ राजेन्द्र अणथ्वाल ने कहा कि कुछ असामाजिक लोग गौवंश का उपयोग करने के बाद सड़कों में छोड़ रहे हैं, जिससे सड़कों में निराश्रित पशुआेंं के घूमने से दिक्कतें हो रही है। वाहनों की चपेट में आकर गौवंश चोटिल हो रहे हैं। रैंतोली गौशाला में एक गाय वाहन की चपेट में आकर घायल अवस्था में है, जिसका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गौवंश रखता है, उसकी फोटो के साथ टैगिंग करने को कहा गया है, जिससे उसकी ओर से कभी गौवंश को सड़क पर छोड़े जाने की दिशा में कार्यवाही की जा सके। यदि वह व्यक्ति अपने पशु को अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उसकी फोटो हटाकर खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि गौवंश को सड़कों में छोड़ने वाले के खिलाफ पहले जहां दो हजार का जुर्माना था, वहीं अब जुर्माना दस हजार किया गया है और जेल का प्रावधान भी किया जा रहा है। जिससे गौवंश को सड़कों में छोड़ने वालों की अक्ल को ठिकाने लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो लोग गौवंश को सड़कों में छोड़ रहे हैं, वे पाप के साथ ही अपराध के भी भागी बन रहे हैं।