सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, आशा, पंचायत प्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मी, सभी समय रहते कराएं यूसीसी पंजीकरण
रुद्रप्रयाग जनपद में हाल ही में लागू हुई समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। जिला प्रशासन ने आम जनता से समय पर विवाह पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके।
जनप्रतिनिधियों और विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियों से की अपील
जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, आशा, आंगनवाड़ी कर्मी एवं सरकारी कर्मचारियों से शीघ्र विवाह पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्च 2010 के बाद विवाह बंधन में बंधे सभी दंपतियों के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए 6 माह का समय निर्धारित किया था, जिसमें से लगभग 2 माह पहले ही बीत चुके हैं। अब केवल 4 माह शेष हैं, इसलिए समय पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिससे अंतिम समय में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके।
प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने और अधिक से अधिक लोगों को इस कानून के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की है।
सरल और सुगम पंजीकरण प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, दंपति घर बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से UCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशासन आम जनता को इस प्रक्रिया से जुड़ने और जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
UCC कानून के लाभ
मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने UCC कानून के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। विवाह पंजीकरण के दौरान दंपति की सभी महत्वपूर्ण जानकारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के सामाजिक तथा आर्थिक लाभ इत्यादि के लिए प्रक्रिया सुगम हो जाएगी।