चमोली-दिनाँक 23-01-2023 को वादी द्वारा कोतवाली चमोली में आकर तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक युवक के द्वारा नशीला पदार्थ देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है। तहरीर के आधार पर तत्काल कोतवाली चमोली पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 328/376/511/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिसअधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा उक्त मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त मूसा पुत्र फैयाज, निवासी-शामली, उत्तर प्रदेश हाल-निवासी चमोली की गिरफ्तारी हेतु उसके घर व संभावित स्थानों पर दबिश दी गई किन्तु अभियुक्त शातिर प्रवृत्ति का होने के कारण लगातार गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। तत्पश्चात पुलिस टीम की कुशल सुरगरसी-पतारसी, मुखबिरों की सहायता व सर्विलांस सेल की टैक्निकल टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त मूसा को कस्बा चमोली से गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विवेचक द्वारा अभियोग में धारा 376(3) भा0द0वि0 तथा 4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि गयी है। अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।अभियुक्त का नाम व पता-मूसा पुत्र फैयाज, निवासी-शामली, उत्तर प्रदेश हाल-निवासी चमोली।साथ ही पुलिस टीम में (1) वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश सिंह (कोतवाली चमोली)
(2) उपनिरीक्षक पूनम खत्री
(3) आरक्षी बनबीर
(4) आरक्षी गौरीशंकर
(5) आरक्षी राजेन्द्र रावत (तकनीकी सहायक सर्विलांस सेल)शामिल रहे।