रुद्रप्रयाग–
इसी प्रकार की तथ्यहीन व भ्रामक खबरों या यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक लिंक इत्यादि को डाउनलोड करने के बाद स्वयं के व्यूज या लाइक्स बढ़ाने के लिए उपयोग करने वालों का चिन्हीकरण कर पंजीकृत अभियोग में किया जायेगा शामिल।
कोतवाली रुद्रप्रयाग पर जिला सूचना अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा तहरीर दी गयी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर दो व्यक्तियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में भगदड़ होने की झूठी सूचना की रीलें/वीडियोज प्रसारित की जा रही है, जो कि झूठी एवं भ्रामक है। सम्बन्धित प्लेटफार्म पर यात्रा व्यवस्था हेतु बनाये गए टोकन काउंटर/अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी भ्रामक बयानों के साथ पोस्ट डाली गयी है। जबकि श्री केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 15 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी/वीडियो ग्राफी/रील बनाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इन वीडियों/रील्स के माध्यम से श्रीकेदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में झूठी एंव भ्रामक तथा गलत जानकारियां प्रसारित कर आम जनता एव यात्रियों/श्रद्धालुओं में केदारनाथ के विषयक चिंता, डर व असुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा रही है इससे कानून व्यवस्था व लोकशान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है व आम जन एंव यात्रियों की धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुंच रही है। सोशल मीडिया यूज़र्स विराट मीणा निवासी टांक, राजस्थान और देवजीत दास निवासी हुगली पश्चिम बंगाल ने इंस्टाग्राम पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर इनके विरुद्व धारा 352 (2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उक्त पंजीकत अभियोग में इसी प्रकार के भ्रामक खबरों, लिंक या रील्स इत्यादि साझा करने वालों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी ने जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार के भ्रामक वीडियोज को डाउनलोड कर स्वयं के प्रोफाइल पर या इस प्रकार के वीडियोज को शेयर या फॉरवर्ड न करें, अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल एवं शान्ति पूर्वक चल रही है। कृपया यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भ्रामक व फर्जी खबरें न चलायें।