ब्यूरो पौड़ी -उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों तथा जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल की सचिव नाज़िश कलीम के नेतृत्व में दिनांक 24 फरवरी 2026 को “सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन” एवं “जेनेरिक ड्रग्स – इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड एसेंशियल” अभियान के अंतर्गत श्रीनगर बाजार स्थित मेडिकल स्टोर्स एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य एक्सपायरी एवं अमानक दवाओं तथा असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करना रहा।निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, आवश्यक लाइसेंस, अभिलेखों का संधारण तथा जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता का गहन परीक्षण किया गया। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में एक्सपायरी अथवा निम्न गुणवत्ता की दवाओं का विक्रय न करें तथा जनसामान्य को किफायती एवं प्रभावी उपचार के लिए जेनेरिक दवाओं के उपयोग के प्रति जागरूक करें।खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में स्वच्छता एवं भंडारण से संबंधित कुछ कमियां सामने आने पर समिति ने कार्रवाई करते हुए मावा, गुजिया, मिल्क केक एवं रबड़ी सहित 05 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। साथ ही 03 प्रतिष्ठान संचालकों को मौके पर ही कमियों से अवगत कराते हुए तत्काल सुधार करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी दवाओं अथवा अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है। भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के माध्यम से संबंधित व्यवसायियों को जनस्वास्थ्य की संवेदनशीलता के प्रति जागरुक करते हुए नियमों के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी गई।संयुक्त निरीक्षण में आयुक्त खाद्य सुरक्षा पी.सी. जोशी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक विमल गुसाईं, औषधि निरीक्षक सीमा बिष्ट चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा एवं रचना लाल, पूर्ति निरीक्षक विजय, सब-इंस्पेक्टर जगमोहन रमोला, मुकेश भट्ट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।






