देवप्रयाग। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में एक नाबालिग और एक बालिग छात्रा से कथित छेड़खानी और अमर्यादित व्यवहार के मामले में बाहबाजार थाना पुलिस ने परिसर के एक शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपित शिक्षक को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है।पुलिस के अनुसार, घटना 22 अगस्त की बताई जा रही है। परिसर निदेशक की ओर से 21 सितंबर को शिक्षक के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई, जिसमें दोनों छात्राओं के साथ कथित बैड टच और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया गया है। संस्थान स्तर पर पहले आंतरिक जांच शुरू होने के कारण पुलिस को शिकायत देने में करीब एक माह का समय लगा।जांच अधिकारी एसएसआई अनीता नेगी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत जिन धाराओं में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, उनमें गिरफ्तारी को लेकर विधिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत ने बताया कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं, परिसर निदेशक पीबीवी सुब्रमण्यम ने बताया कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए आरोपित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर गेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी अलग से जांच जारी है।






