देहरादून। उत्तराखंड विजिलेंस कोर्ट ने करीब दस साल पहले एक लाख की घूस लेने वाले उद्योग विभाग के पूर्व मैनेजर को 5 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विजिलेंस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर 2012 में टिहरी जिले में रिसोर्ट चला रहे संचालक ने उद्योग विभाग के प्रबंधक पर सब्सिडी रिलीज करने के एवज में साढ़े चार लाख की रिश्वत की मांग की शिकायत की थी। आरोप था कि दोनों के बीच काफी मोलभाव के बाद करीब 1 लाख पर बात बनी। 16 अक्टूबर 2012 को जैसे ही रिसोर्ट संचालक महेश गुप्ता डालवाला में तत्कालीन प्रबंधक कर्ण सिंह हलदार को 1 लाख की रिश्वत दी विजिलेंस ने कर्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला विजिलेंस कोर्ट देहरादून में चल रहा था। आज विजिलेंस कोर्ट ने गवाहों, सबूतों के आधार पर आरोपी कर्ण सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने रिश्वखोर कर्ण सिंह को भ्रष्टाचार की अलग अलग धाराओं में 5-5 साल की सजा और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।